
नगरीय प्रशासन सचिव, आयुक्त, संयुक्त संचालक को हाईकोर्ट का नोटिस
प्रदेश टुडे संवाददाता, जबलपुर
रिटायर कर्मचारी को नहीं मिल रही पेंशन के मामले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव, अपर आयुक्त, संयुक्त संचालक जबलपुर संभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया गया है।
जस्टिस वंदना कसरेकर की एकलपीठ द्वारा जारी नोटिस का मामला छिंदवाड़ा की नगर परिषद पांढुरना के कर्मचारी बसंता पवार का है। इनकी नियुक्ति 15 अक्टूबर 1981 में दैनिक कर्मचारी के रूप में पंप अटेंडेंट के लिए की गई थी। 29 फरवरी 2008 में रिटायर बसंता को सेवा के दौरान वरिष्ठता सूची 31 दिसंबर 1988 के अनुसार अन्य कर्मचारियों के साथ नियमितिकरण का आदेश दिया गया था लेकिन कर्मचारी को यह आदेश 1999 तक नहीं मिल सका। इसका नतीजा याचिकाकर्ता की पेंशन प्रकरण में अवधि संबंधी समस्या आ गई जिसका निराकरण नहीं होने से उसे पेंशन मिलना ही शुरु नहीं हुई।
मामले पर याचिकाकर्ता का आरोप था कि दुर्भावनावश इसमें विलंब किया गया है। इसके लिए उसके द्वारा विभागीय स्तर पर कई बार आवेदन देकर विसंगति सुधार की मांग की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। बसंता पवार की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे।